भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ बिहार के बेगुसराय जिले में एक केस दर्ज हुआ है. मामला चेक बाउंस से जुड़ा है. मामले में सिर्फ धोनी का नाम नहीं है. धोनी के साथ कुल 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. बेगूसराय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी CJM कोर्ट में डीएस इंटरप्राइजेज के मालिक नीरज कुमार निराला ने यह मुकदमा दर्ज कराया है.
खबरों के मुताबिक, शिकायतकर्ता नीरज निराला का आरोप है कि साल 2021 में उन्होंने 36 लाख 86 हजार रुपए देकर फर्टिलाइजर की मार्केटिंग करने वाली कंपनी न्यू ग्लोबल उपजवर्धक इंडिया लिमिटेड का सीएनएफ लिया था. महेंद्र सिंह धोनी ही इस कंपनी के चेयरमैन हैं. नीरज निराला द्वारा CNF लेने के बाद कंपनी की तरफ से फर्टिलाइजर भेज दिया गया. लेकिन कई प्रयासों के बावजूद खाद की बिक्री नहीं हो पाई. जिसके बाद नीरज द्वारा फर्टिलाइजर कंपनी को वापस कर दिया गया. जिसके एवज में कंपनी ने उन्हें 30 लाख रुपए का चेक दिया था.
नीरज के अनुसार, जब उन्होंने चेक को बैंक में लगाया तो वह बाउंस कर गया. नीरज ने कई बार कंपनी के लोगों से बात की. लेकिन कोई हल नहीं निकला. जिसके बाद उन्होंने कंपनी के खिलाफ केस दर्ज कराया है. बता दें कि, न्यायालय ने भारतीय दंड विधान की धारा 406 एवं 420 तथा 138 एनआई एक्ट के इस केस को जांच व निस्तारण के लिए न्यायिक दंडाधिकारी अयज मिश्र के यहां ट्रांसफर कर दिया है. 28 जून को कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा.