AltNews के को-फाउंडर व खुद को फैक्ट चेकर बताने वाले मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिली है. मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर शुक्रवार 8 जुलाई 2022 को सुप्रीम अदालत में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों के तर्क को सुनने के बाद कोर्ट ने जुबैर को अंतरिम जमानत दे दी. सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी के बेंच ने ज़ुबैर को सीतापुर मामले में शर्तों के साथ 5 दिन की बेल दी है.
ट्वीट करने पर पाबंदी
सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को पांच दिनों के लिए अंतरिम जमानत इस शर्त पर दी कि वह कोई नया ट्वीट पोस्ट नहीं करेंगे. इसके साथ ही सीतापुर मजिस्ट्रेट की अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे. फिलहाल, जुबैर जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे. वह दिल्ली पुलिस की न्यायिक हिरासत में रहेंगे. सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से आग्रह किया कि अंतरिम आदेश को सोमवार तक टाल दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने उनका आग्रह नहीं माना.
सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया था दरवाजा
गौरतलब है, फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने अपनी जान को खतरा बताते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जुबैर ने यूपी पुलिस द्वारा दायर एफआईआर को रद्द करने की भी माँग की थी. बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिट पिटिशन को 13 जून को खारिज कर दिया था.
दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है जुबैर
बता दें कि जुबैर के खिलाफ IPC की धारी 295A (जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करना) और IT एक्ट की धारा-67 के तहत केस दर्ज किया गया है. वहीं, दिल्ली पुलिस ने जुबैर को 27 जून को एक ट्वीट के मामले में गिरफ्तार किया था. इसमें धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप है. यह मामला 2018 में उनके द्वारा किए गए एक ट्वीट पर आधारित है.