Friday, November 18, 2022
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    Agnipath Scheme: ‘अग्निवीरों’ को मिलेंगी ये सुविधाएं, Indian air force ने भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन

    वायुसेना के मुताबिक एक बार भारतीय वायु सेना में नामांकित इन अग्निवीरों को 4 साल की अवधि के लिए वायु सेना अधिनियम 1950 के तहत शामिल किया जाएगा.

    14 जून को अग्निपथ योजना की घोषण का बाद अब भारतीय वायुसेना ने अग्निवीरों के चयन और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के साथ ही तमाम दिशा-निर्देश को जारी कर दिया है. नोटिफिकेशन में सैलरी, इंक्रीमेंट, मेडिकल सुविधा, कैंटीन सुविधा से लेकर अग्निवीरों को पुरस्कृत करने तक के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है. 24 जून से वायुसेना में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. वहीं दिसंबर तक वायुसेना के लिए अग्निवीर के ट्रेनिंग शुरू होने की उम्मीद है.

    अग्निवीरों के लिए अलग से रैंक बनाई जाएगी

    वायुसेना के मुताबिक एक बार भारतीय वायु सेना में नामांकित इन अग्निवीरों को 4 साल की अवधि के लिए वायु सेना अधिनियम 1950 के तहत शामिल किया जाएगा. देश के सभी हिस्सों से उम्मीदवारों को अग्निवीर के रूप में नामांकित करने का प्रयास किया जाएगा. अग्निवीरों के लिए वायुसेना में एक अलग से रैंक बनाई जाएगी, जो किसी भी मौजूदा रैंक से अलग होगा. नोटिफिकेशन में बताया गया है कि नामांकन प्रक्रिया के वक्त प्रत्येक ‘अग्निवीर’ को अग्निपथ योजना के सभी नियमों और शर्तों को औपचारिक रूप से स्वीकार करना होगा. 18 वर्ष से कम आयु के कर्मियों के लिए, मौजूदा प्रावधानों के अनुसार नामांकन फॉर्म पर माता-पिता/अभिभावकों द्वारा हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी.

    मिलेंगी ये सुविधाएं

    • अग्निवीर को एक साल साल 30 दिन की छुट्टी मिलेगी.
    • डॉक्टर के परामर्श और निर्देश के अनुसार सिक लीव भी मिलेगा.
    • हर महीने 30 हजार की सैलरी के साथ ही हर साल इन्क्रीमेंट.
    • रिस्क, ट्रेवल, ड्रेस और हार्डशिप अलाउंस भी दी जाएगी.
    • चार साल की नौकरी के बाद युवाओं को सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा.
    • अग्निवीर सर्विस के दौरान अपनी यूनिफॉर्म पर एक विशेष प्रतीक चिन्ह पहनेंगे.
    • अग्निवीर सेवा के दौरान इंडियन एयरफोर्स के अस्पतालों और CSD कैंटीन का भी लाभ उठा सकेंगे.
    • 4 साल के सेवाकाल के दौरान किए प्रदर्शन के आधार पर जवानों का मूल्यांकन होगा. इसके बाद प्रत्येक बैच के 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित कैडर में नामांकित किया जाएगा.
    • अगर सेवा के दौरान अग्निवीर शहीद होते हैं तो परिवार को सेवा निधि समेत एक करोड़ से ज्यादा की राशि ब्याज सहित दी जाएगी.
    • इसके साथ ही बची हुई नौकरी का वेतन भी दिया जाएगा.
    • दिव्यांग होने पर भी आर्थिक मदद का प्रावधान है. 100% दिव्यांगता पर 44 लाख, 75% पर 25 लाख व 50% दिव्यांगता पर 15 लाख रुपये मिलेंगे और बची हुई नौकरी का भी वेतन दिया जाएगा.
    • अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में उनकी कार्यावधि के लिए 48 लाख रुपये का गैर-अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा.
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