Friday, November 25, 2022
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    पढ़ें, सेना की पूरी गाइडलाइंस, 01 जुलाई को जारी होगी ‘अग्निवीरों’ की भर्ती के लिए अधिसूचना

    अग्निवीरों की भर्ती के लिए नियमों में बदलाव किया गया है. सेना के अग्निवीरों के लिए जारी नियमों के मुताबिक सभी अग्निवीर ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट 1923 से बंधे होंगे.

    “अग्निपथ योजना” के तहत सेना भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए सोमवार को भारतीय थल सेना ने गाइडलाइंस जारी कर दी है. इससे साफ हो गया है कि थलसेना में अग्निवीरों की भर्ती ‘ऑल इंडिया ऑल क्लास’ के आधार पर ही होगी. इसके लिए 01 जुलाई को अधिसूचना जारी होगी. अभी तक सेना की इन्फेंट्री रेजिमेंट में सैनिकों की भर्ती जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर होती रही है.

    अग्निवीरों की भर्ती के लिए नियमों में बदलाव किया गया है. सेना के अग्निवीरों के लिए जारी नियमों के मुताबिक सभी अग्निवीर ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट 1923 से बंधे होंगे. इसके तहत कोई भी अग्निवीर किसी भी तरह की गोपनीय जानकारी का खुलासा किसी अवांछित शख्स को नहीं कर सकेगा.

    मिलेंगी ये सुविधाएं

    आपको बता दें, सेना की गाइडलाइंस के मुताबिक अग्निवीरों को रेगुलर सैनिक की तरह वेतन के साथ हार्डशिप अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, सीएसडी कैंटीन और मेडिकल सुविधा मिलेगी. ट्रैवल अलाउंस भी मिलेगा. अग्निवीरों को साल में 30 दिन की छुट्टी मिलेगी. इसमें चिकित्सा अवकाश अलग है. सभी अग्निवीरों को 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलेगा. चार साल की सेवा के दौरान शहीद होने वाले अग्निवीर के परिवार को इंश्योरेंस कवर के 48 लाख रुपए के साथ सरकार की तरफ से एक्स-ग्रेशिया 44 लाख रुपए की सहायता राशि भी मिलेगी.

    ये होंगे नियम

    सेना के नियमों में स्पष्ट किया गया है कि इसके अलावा सेवा निधि पैकेज के तौर पर करीब 11 लाख रुपए और बची हुई नौकरी का पूरा वेतन भी परिवार को मिलेगा. कुल मिलाकर करीब एक करोड़ रुपए परिवार को मिलेंगे. दुश्मन के खिलाफ शौर्य और पराक्रम के लिए वैसे ही वीरता मेडल मिलेंगे जैसे अभी सैनिकों को मिलते हैं. ड्यूटी के दौरान 100 % विकलांग होने पर एक्स-ग्रेशिया 44 लाख रुपया मिलेगा. साथ ही बची हुई नौकरी का पूरा वेतन और सेवा निधि पैकेज भी दिया जाएगा.

    सेना के नियमों में यह साफ किया गया है कि चार साल की सेवा के दौरान अग्निवीर अपनी मर्जी से सेना नहीं छोड़ सकेंगे. चार साल की सेवा अवधि पूरी करने के बाद ही नौकरी छोड़ पाएंगे. सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही अपनी सेवा छोड़ सकेंगे. चार साल के रिटायरमेंट के बाद सेवा निधि पैकेज के तौर पर करीब 10.04 लाख मिलेंगे. दरअसल, सेवा निधि पैकेज में प्रत्येक अग्निवीर को अपनी मासिक 30 हजार रुपये वेतन का 30 प्रतिशत जमा करना है और इतनी ही राशि हर महीने सरकार जमा करेगी. रिटायरमेंट पर पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी.

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